Friday, March 31, 2017

तीन तलाक पर संविधान पीठ में 11 मई से छुटि्टयों में राेज सुनवाई

मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला कानूनी रूप से वैध हैं या नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला करेगी। पांच जजों वाली बेंच गर्मियों की छुटि्टयों में 11 मई से रोज
सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को साफ किया है कि संविधान पीठ सिर्फ इन प्रथाओं की कानूनी वैधता ही जांचेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इससे पहले कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अौर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गर्मियों की छुटि्टयों में सुनवाई करने पर ऐतराज जताया। उन्होंने दलील दी कि इस दौरान तीन मामलों की सुनवाई संविधान पीठ में होनी है। चीफ जस्टिस ने कहा, 'कोर्ट में आने वाले अहम केस वर्षों तक चलते रहते हैं। इन्हें जल्द निपटाने का यही तरीका है। मैं और मेरे साथी जज छुटि्टयों में काम करने को तैयार हैं। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो हम भी छुट्टी मनाएंगे।' इस पर सभी पक्षों ने 11 मई को सुनवाई पर सहमति दे दी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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