Friday, March 31, 2017

ट्रम्प को झटका, अदालत ने ट्रैवल बैन आदेश पर लगाई स्थायी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रैवल बैन आदेश पर फिर अदालत से झटका लगा है। हवाई प्रांत के यूएस फैडरल जज ने अपने दो हफ्ते पुराने फैसले में संशोधन करते हुए ट्रैवल बैन आदेश पर रोक की अवधि
अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी। पहले उन्होंने अस्थायी रोक लगाई थी। ट्रम्प ने 27 जनवरी को मुस्लिम बहुल सात देशों से लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी। उस पर अदालतों द्वारा रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने 6 मार्च को नया आदेश जारी किया था, जिसमें इराक को छोड़ शेष छह देशों पर प्रतिबंध लगाया था। इसी आदेश पर हवाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब ट्रम्प प्रशासन को तत्काल इसके खिलाफ अपील के लिए नाइंथ सर्किट कोर्ट में जाना होगा। यह कोर्ट पहले भी ट्रम्प प्रशासन की अपील खारिज कर चुका है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जज डेरिक वाटसन ने बुधवार देर शाम 24 पेज का यह फैसला सुनाया। इसका साफ मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रम्प अब छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को अमेरिका आने से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिकी प्रांत हवाई ने राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले को चुनौती दी थी, उसके जवाब में जज वाटसन ने यह रोक लगाई है। 
राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे अदालत का अप्रत्याशित दखल करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका आदेश देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वहीं, कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश से छह देशों के मुसलमानों पर असर पड़ा है, जो अमेरिकी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इससे हवाई प्रांत में रहने वाले मुसलमानों, विदेशियों तथा पर्यटन पर विपरीत असर पड़ा है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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