हरियाणा सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर
पालिकाओं की सीमा में आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण कर तीन माह
में रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण की ड्राइंग की साफ्ट
कॉपी भी साथ में भेजनी होगी तथा और दो हार्ड कापी निदेशक, शहरी स्थानीय
निकाय, हरियाणा को भेजनी होगी। शहरी स्थानीय
निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में राज्य के सभी मंडल
आयुक्त,
सभी नगर निगमों के आयुक्त, सभी उपायुक्तों, नगर निगमों व नगर
परिषदों के सभी कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिकाओं के सभी सचिवों को
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा लिखित पत्र भेजा गया है।
सर्वेक्षण के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें कॉलोनी में 50
प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, वन
सरंक्षण अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, रक्षा कार्य अधिनियम, भारतीय
बिजली अधिनियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भूमि राज्य व केंद्र सरकार,
बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रम की नहीं होनी चाहिए। कॉलोनी में औद्योगिक
इकाई, वाणिज्यिक भवन, माल, मल्टीप्लेक्स, होटल, बैंकेवेट हाल नहीं होना
चाहिए। कॉलोनी के लिए संबंधित निगम या परिषद यह प्रमाण देगी कि आग लगने की
स्थिति में अग्निशमन वाहन सभी घरों तक आसानी से पहुंच सकता है। सर्वेक्षण
के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका सर्वेक्षण एजेंसी को
अपने स्तर पर अनुबंधित कर सकती है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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