राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के सन्दर्भ में हाईकोर्ट के नए आदेश से अब पूरे राज्य में मेरिट बदल जाएगी। इसका अधिक लाभ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इससे पहले आरक्षण की गलत व्याख्या दिए जाने के कारण सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरी में नुकसान हो रहा था। पंचायती राज विभाग की ओर से जिला स्तर पर आयोजित की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सन्दर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई, 2012 को दिए आदेश में कहा कि आर.टेट में 60% से कम अंक लाने वाले एसी,एसटी और ओबीसी सहित चारों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाए। परन्तु नई बनने वाली मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के 60% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी से हटा कर उनके वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा।
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नए आदेश के फलस्वरुप प्रदेश की सभी जिला परिषदों की ओर से बनाई गई मेरिट लिस्टें प्रभावित होंगी। जिला परिषदों को अब हाईकोर्ट के आदेश की पालना में मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। इससे सामान्य श्रेणी के लोगों को मेरिट में अधिक स्थान मिल सकेंगे।