हरियाणा में फर्जी तरीके से लगे हुए 719 गेस्ट टीचरों व उनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही होना अब लगभग तय है । पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस आर के जैन की खंडपीठ ने बिजेंदर कुमार नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे 13 अगस्त तक 719 नकली अध्यापकों को हटा कर तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट पेश करें अथवा स्वयं पेश होकर जवाब दायर करें। गौरतलब है कि प्रदेश के गेस्ट टीचरों की वेरिफिकेशन में 2006 से 2009 तक लगे 719 अध्यापकों की नियुक्ति गैर-कानूनी रूप से पाई गयी थी। इस मामले में कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था परन्तु सरकार ने कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए "नकली अध्यापकों" को सुविधायें देना जारी रखा। अब कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए डायरेक्टर से जवाब तलब किया है, जिस पर उचित कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है।
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