जो विद्यार्थी कॉलेज में ज्यादातर गैर-हाज़िर रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। विद्यार्थियों की कॉलेजों में ज्यादा हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने नाम काटने के नियमों में फेरबदल किया है। उच्चत्तर शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री अंकुर गुप्ता ने प्रदेश के सभी कॉलेजों में पिछले सप्ताह पत्र लिखकर इसी सेमेस्टर से नाम काटने के नए नियमों का पालने करने का निर्देश दिया है, ताकि कॉलेजों में पढ़ाई का अच्छा वातावरण तैयार हो सके और विद्यार्थी गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रहण कर सकें। पहले के नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी बिना कोई कारण बताए लगातार 14 दिन तक कॉलेज को मिस करता था, उसका नाम काटा जाता था। इस ढीले नियम के चलते काफी विद्यार्थी कालेजों में एडमिशन लेकर एक आध दिन लेक्चर अटैंड कर लेते हैं और सालभर उनका काम चलता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिना कारण बताए जो विद्यार्थी छह दिन कॉलेज से गायब रहेगा, उसका नाम बिना कोई नोटिस दिए काट दिया जाएगा। नाम कटने के 15 दिनों के अंदर ही रि-एडमिशन हो सकता है। यदि नाम कटने के 15 दिनों तक रि-एडमिशन नहीं कराया तो उस सेमेस्टर में दोबारा एडमिशन नहीं होगा। एक सेमेस्टर में रि-एडमिशन भी एक बार ही होगा।
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स्रोत: दैनिक भास्कर समाचार