Tuesday, October 4, 2016

जानिए क्यों रास नहीं आ रही सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम

सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के विरोध में कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि कर्मचारियांे के वेतन से काटी जाने वाली राशि को जमा नहीं कराया जा रहा, जिससे बड़े घोटाले की आशंका है। इसी कारण सातवें वेतन आयोग ने भी एनपीएस को समाप्त कर कोई अन्य बेहतर पेंशन
स्कीम लागू करने की सिफारिश की थी, किंतु केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया।यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्र में यह स्कीम जनवरी 2004 से लागू की गई, जबकि हरियाणा में जनवरी 2006 से। योजना के तहत कर्मचारियांे को अंशदान के मुताबिक ही पेंशन मिलेगी। वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत राशि की कटौती के बाद इतनी ही राशि सरकार जमा कराएगी। सेवानिवृत्ति पर इस राशि का 60 प्रतिशत ग्रेच्युटी के रूप में दे दिया जाएगा और बाकी राशि को शेयर बाजार में लगाया जाएगा। बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा। इसके लिए बाकायदा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) का गठन किया गया है। 
पुरानी पेंशन स्कीम में क्या मिलता है: 
  • जीपीएफ की सुविधा
  • पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं
  • रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन के 50 फीसद की गारंटी
  • पूरी पेंशन सरकार देती है
  • रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन
  • सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा जो सातवंे वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी
  • सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन
  • हर छह माह बाद महंगाई भत्ता
  • जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा
  • जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं
  • काटे जाने वाले जीपीएफ पर ब्याज दर निश्चित
नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) में क्या नहीं मिलता है:
  • जीपीएफ की सुविधा नहीं
  • वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती
  • निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं यह पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियांे पर निर्भर होगी
  • नई पेंशन बीमा कंपनी देगी। यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा
  • रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की सुविधा खत्म
  • डेथ ग्रेच्युटी की भी सुविधा नहीं
  • पारिवारिक पेंशन को खत्म किया
  • महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा
  • लोन की कोई सुविधा नहीं (विशेष परिस्थितियांे में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार रिफंडेबल लिया जा सकता है)
  • रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 60 फीसद राशि वापस मिलेगी उस पर आयकर लगेगा
  • नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर पर आधारित।

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.