Wednesday, December 24, 2014

अब 30 जून तक बदलवा लें 2005 से पहले के करेंसी नोट

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साल 2005 से पहले छपे नोटों को बदलवाने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जून 2015 तक का समय दे दिया है। पहले यह तिथि 1 जनवरी 2015 रखी गई थी। साल 2005 से पहले छपे नोटों को इससे पहले बदलवा लेना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले छपे नोटों को परिचालन से हटाने की कवायद शुरू करने के बाद अब तक 144.66 करोड़ नोट अलग किए हैं, जिनका मूल्य 52,855 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि 2005 के बाद छपे नोटों में सुरक्षा से जुड़े फीचर अधिक हैं, जिससे जाली नोटों को प्रचलन में आने से रोकने में मदद मिलती है। रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी 2014 को कहा था कि वह एक अप्रैल से इस तरह के सभी नोट परिचालन से हटाएगा। लेकिन, बाद में इनकी तिथि को बढ़ाकर 1 जनवरी 2015 तक कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा है कि लोग निर्धारित तिथि से पहले बैंक जाकर ऐसे नोट बदल लें। 
  • बदले जाएंगे 100, 500, 1000 के नोट: आपकी जेब में पड़े 100, 500, 1000 आदि के नोट एक बार फिर देख लें, कहीं ये वर्ष 2005 से पहले के तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो अब यह किसी काम के नहीं रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जून 2015 के बाद इन नोटों को लेने से इनकार कर दिया है। नकली करंसी पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 से पहले छपे नोट वापस लेने का फैसला किया था।  
  • नकली नोट पर कसेगी लगाम: इस फैसले से नकली नोटों के इस्तेमाल पर रोक तो लगेगी ही साथ ही जिन लोगों के पास 500 के नकली नोट हैं वह अपने आप ही बेकार हो जाएंगे। हालांकि, नकली नोटों से बचने के लिए प्लास्टिक मनी जैसे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे विकल्प पहले से ही मौजूद हैं।  
  • बैंकों में बदले जा रहे नोट: पुराने नोट बदलने के लिए बैंक शाखाओं और आरबीआई के काउंटरों में जाकर लोग इन्हें बदल सकते हैं। बैंकों की सभी शाखाओं में 2005 के पहले के नोटों को बदलने की प्रक्रिया जारी है। बैंक अधिकारियों के अनुसार ऐसे नोट के लिए लोगों को अपना अकाउंट नंबर और आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। यदि किसी का अकाउंट नहीं है तो इसके लिए उसे अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा।  
  • ऐसे पहचानें 2005 के पहले के नोट: वर्ष 2005 के पहले नोटों को पहचानना बहुत ही आसान है। दरअसल 2005 के पहले छपे नोटों पर प्रिटिंग का साल नहीं छपा है। वहीं 2005 के बाद छपे नोटों में आप साल देख सकते हैं। 
  • अकाउंट नहीं तो एड्रेस प्रूफ भी दिखाना होगा: ये नोट उन बैंकों से बदले जा सकते हैं, जहां ग्राहक का अकाउंट उनके यहां हो, लेकिन जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है उन्हें बैंक में अपना पहचान पत्र दिखाना होगा जिस पर उनके घर का पता हो। पुराने नोट बदलने के लिए बैंक शाखाओं और आरबीआई के काउंटरों में जाकर लोग इन्हें बदल सकते हैं।  
  • बाजार में आएगी नई करंसी: आरबीआई ने सुरक्षा मानकों, नोटों में फजीर्वाड़ा रोकने, खराब मुद्रा को चलन से बाहर करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विचार के बाद 2005 से पहले के नोटों के स्थान पर नई करेंसी बाजार में उतारने की योजना बनाई है। इसके लिए एक जून 2015 से बाजार में नए नोट उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2005 से पहले के नोट बाजार में चलन से बाहर हो जाएंगे।
साभार: भास्कर समाचार
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