साभार: भास्कर समाचार
रिजर्व बैंक ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना जरूरी कर दिया है। हालांकि यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। जब तक फैसला नहीं आता तब तक इस
गाइडलाइन का ही पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने केंद्र से बातचीत के आधार पर बैंक खातों को आधार लिंक करना अनिवार्य किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च की अंतिम तिथि को संविधान बेंच का फैसला आने तक बढ़ा दिया है।