Friday, July 31, 2015

गेस्ट टीचरों को पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट

हरियाणा सरकार की ओर से नौकरी से बाहर किए गए सरप्लस गेस्ट टीचरों को एकल बेंच के खिलाफ दाखिल अपील में डिवीजन बेंच से कोई राहत नहीं मिली है। गेस्ट टीचरों ने कहा है कि वह सरप्लस नहीं हैं, सरकार के कुछ अधिकारियों की ओर से एकल बेंच में पेश किए गए आंकड़ों और जवाब में परस्पर विरोधाभास है। यह
रिकार्ड पर आ चुका है। वैसे भी सरकार के पास शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, ऐसे में शिक्षकों को सरप्लस कहना गलत है। अपील में कहा गया है कि एक ल बेंच ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया। जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने गेस्ट टीचर्रों के वकीलों से पूछा है कि यह तथ्य एकल बेंच में सुनवाई के दौरान उठाने चाहिए थे। डिवीजन बेंच ने हालांकि अपील खारिज नहीं की और गेस्ट टीचरों को एकल बेंच के फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी दाखिल करने की छूट दे दी। इसके साथ अपील वापस ले ली गई।
साभार: अमर उजाला समाचार 
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