Sunday, April 10, 2016

बिना काउंसिलिंग कर दिया 306 लेक्चरर का रेशनलाइजेशन, लेक्चरर जाएंगे कोर्ट

प्रदेश सरकार के भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार को दूर करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले विभाग द्वारा तबादला किए गए 306 लेक्चरारों को अब दोबारा से नए स्टेशन अलॉट किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पहले इनका ट्रांसफर यह कहते हुए किया था कि संबंधित स्कूल में बच्चों की संख्या कम तथा वर्कलोड नहीं होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। यही नहीं इन लेक्चरारों में से अधिक को उनके पहले वाले स्कूल या घर
से 20 से 40 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, लेकिन एक सप्ताह बाद उन्हीं में से लगभग 100 से अधिक लेक्चरारों के ट्रांसफर शिक्षा विभाग ने अब नजदीक के सरकारी स्कूलों में कर दिए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इससे विभाग की पॉलिसी पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
विभाग की मनमर्जी: गत 1 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 306 लेक्चरारों का ट्रांसफर यह कहते हुए किया था कि संबंधित स्कूलों में बच्चों की संख्या व वर्कलोड नहीं है। यही नहीं ट्रांसफर करने से पूर्व इन लेक्चरारों की काउंसिलिंग तक नहीं की गई। इतनी बड़ी संख्या में तबादले करने से पहले विभाग को काउंसिलिंग करनी चाहिए थी ताकि शिक्षकों से स्टेशनों की सूची मांगी जाती। यदि विभाग ऐसा करता तो सबसे पहले काउंसिलिंग के लिए फिजिकल हैंडीकेप, महिला शिक्षक, एक्स सर्विसमैन को बुलाया जाता, उसके बाद अन्य शिक्षकों की काउंसिलिंग की जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और शिक्षकों की ट्रांसफर काफी दूर कर दी गई। 
अब कोर्ट जाने की तैयारी: बताया जा रहा है कि इन 306 लेक्चरारों को यह कहकर तबादला किया गया है कि संबंधित स्कूलों में वर्कलोड या बच्चों की संख्या कम है, लेकिन ऐसा कुछ ही स्कूलों में है और बाकी में विद्यार्थियों की संख्या अच्छी-खासी है। ऐसे में अब वे शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके तबादले के आदेश इस आधार पर किए गए हैं कि उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या व वर्कलोड कम था।


Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

साभार: जागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.