सरकारी कॉलेजों में गेस्ट टीचर की जगह रेगुलर भर्ती करने के हाईकोर्ट के 10 फरवरी 2014 के आदेश का पालन न करना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्कालीन सचिव भूपेंद्र सिंह को अब महंगा पड़ रहा है। एकल बेंच ने 30 मार्च को उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था जिसमें 11 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। यह पोस्ट
आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए भूपेंद्र सिंह ने टीपीएस मान की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच में अपील की थी जिसने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने व अन्य कोई फौरी राहत देने से इन्कार कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने कहा कि आपको अभी सिंगल बेंच द्वारा सिर्फ दोषी ठहराया गया है, न कि कोई सजा सुनाई गई है। सजा पर निर्णय तो सिंगल बेंच अभी 11 अप्रैल को ही लेगी। ऐसे में आपकी याचिका पर किस आधार पर राहत दी जा सकती है। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक स्थगित कर दी।
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साभार: जागरण समाचार
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