हरियाणा सरकार ने किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग की सूचना हासिल करने के लिए खर्च की राशि घटा दी है। सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल की जाने वाली एक जानकारी के लिए पहले 50 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरियाणा सूचना का
अधिकार नियम, 2009 में संशोधन किया है। नए नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम 2016 कहलाएंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अब कोई आवेदन इस आधार पर रद नहीं किया जाएगा कि मांगी गई सूचना 500 शब्द से अधिक है। सूचना के लिए प्रति पेज दो रुपये वसूल किए जाएंगे। फ्लॉपी या सीडी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन यह निरीक्षण एक घंटे से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए। एक घंटे से अधिक अवधि के रिकार्ड निरीक्षण के लिए पांच रुपये फीस ली जाएगी। पानीपत जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि फीस घटाने की मांग काफी समय से की जा रही थी।
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साभार: जागरण समाचार
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