इनेलो-भाजपा गठबंधन की सरकार में करीब 15 साल पहले नियुक्त 3206 जेबीटी
शिक्षक पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं। इन जेबीटी को न तो पिछली हुड्डा
सरकार में पदोन्नति व विभागीय लाभ मिले और न ही मनोहर सरकार में कोई सुविधा
मिल रही है। बार-बार की जांच से तंग आ चुके इन जेबीटी ने मनोहर सरकार को
2000 में इनेलो में भाजपा के साझीदार होने की याद दिलाने का फैसला लिया है।
कोर्ट की ओर से भी जेबीटी अध्यापकों
के लिए सार्थक पालिसी बनाकर पेश करने
के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन पिछली और अब की सरकार ने इस पर कोई कदम
नहीं उठाया है। यह वही जेबीटी शिक्षक हैं, जिनकी भर्ती के मामले में पूर्व
मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर अंगुली उठी है। सीबीआइ कोर्ट का फैसला आने
से पहले 500 से अधिक शिक्षक, हैड टीचर व सीएंडवी प्रमोशन ले चुके हैं,
परंतु फैसला आते ही न केवल पदोन्नति रुक गई, बल्कि झज्जर, गुड़गांव और
महेंद्रगढ़ जिलों में एसीपी का लाभ भी नहीं दिया गया। इन जेबीटी को विभागीय
सुविधाएं एचबीए, कार लोन, कंप्यूटर लोन पर भी रोक लगा दी गई है। राजकीय
प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के मुख्य सचिव सुनील बास और रोशनलाल आर्य ने
कहा कि वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जेबीटी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार
बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को सार्थक
पालिसी बनाकर अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेश करनी चाहिए। - 16 सितंबर 2000 को इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार में 3206 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्यिां हुई।
- वर्ष 2010 में पदोन्नति व अन्य विभागीय सुविधाएं न मिलने पर शिक्षक नेता रोशनलाल पंवार ने हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
- 27 सितंबर 2012 को शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया। हाईकोर्ट ने सरकार को चार माह में इन शिक्षकों को पदोन्नति देने के निर्देश दिए।
- अक्टूबर 2012 में कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर पदोन्नति के आदेशों पर पुन: मोहर लगाकर 27 जनवरी 2013 तक पदोन्नति के आदेश दिए।
- 27 जनवरी 2013 के पदोन्नति संबंधी कोर्ट के आदेशों की अवमानना से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने योग्य जेबीटी शिक्षकों केपदोन्नति के केस मांगे।
- 3206 जेबीटी की भर्ती के संदर्भ में सीबीआई कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित 55 आरोपियों को सजा सुनाने के कारण फरवरी 2013 में पदोन्नति का मामला डबल बैंच में डाला गया।
- 8 जनवरी 2014 को सीबीआइ कोर्ट के फैसले के आधार पर एक याचिका पर निर्णय देते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती को गलत ठहराते हुए नए सिरे से री-मैरिट लिस्ट बनाकर दोबारा भर्ती करने के आदेश पारित किए।
- 21 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट के जनवरी 2014 के फैसले के विरूद्ध जेबीटी शिक्षक डबल बैंच में चले गए।
- 29 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने 13 साल से अधिक समय से कायर्रत शिक्षकों के लिए सार्थक पालिसी बनाकर कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए।
- हाईकोर्ट की डबल बैंच में 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 28 अप्रैल, 19 मई, 30 मई, 15 जुलाई, 8 सितंबर, 20 नवंबर, 12 दिसंबर, 22 दिसंबर 2014 तथा 25 फरवरी और 8 अप्रैल 2015 तक कुल 15 तारीखें लग चुकी हैं। अगली तारीख 3 अगस्त 2015 है।
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साभार: जागरण
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