राजस्थान यूनिवर्सिटी के नियमित छात्र-छात्राओं को इस
सत्र से दुर्घटना बीमा योजना के तहत 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में
भर्ती होने पर अधिकतम 10 हजार रु. की चिकित्सा सहायता राशि मिलेगी। इस
निर्णय से यूनिवर्सिटी के 38 स्नातकोत्तर विभागों के अलावा घटक कॉलेजों-
लॉ कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेजों के करीब 30 हजार
विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा।
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 170000/- रुपए की सहायता परिजनों
को मिलेगी। पिछले सत्र तक यह राशि 100000/- रु. थी। दुर्घटना में किसी
विद्यार्थी के
दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि होने पर 170000/- रु.
और एक आंख की दृष्टिहीनता, एक हाथ या पैर की हानि पर 75000 रु. दिए
जाएंगे। परन्तु जानबूझकर खुद को चोटग्रस्त
करने, शराब-ड्रग्स या ऐसे में किसी अन्य पदार्थ ग्रस्त होने, आपराधिक
प्रयोजन या आत्महत्या के प्रयास जैसे कृत्यों में यह राशि प्रदान नहीं की
जाएगी। गौरतलब है कि यह योजना यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी
भूपेंद्र सिंह शेखावत के प्रस्ताव पर 2005 में मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई थी।
राजस्थान यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की पहली यूनिवर्सिटी है, जो इस तरह की
योजना का संचालन कर रही है। योजना के तहत प्रत्येक छात्र से 20 रु. का प्रीमियम
सालाना फीस के साथ वसूला जा रहा है। अब तक दुर्घटनावश मरने वाले और घायल हुए 20
विद्यार्थियों के परिजनों को मुआवजा दिया जा चुका है।