Wednesday, September 12, 2012

हरियाणा के 1983 पीटीआई को हाई कोर्ट का झटका, पूरी भर्ती खारिज करने के आदेश

हरियाणा में 2010 में हुई 1983 पीटीआई की भर्ती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एo जीo मसीह ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पांच माह में नए सिरे से भर्ती की जाए। गौरतलब है कि इस भर्ती के खिलाफ कुल 68 याचिकाएं दायर कर भर्ती को खारिज करने की मांग की गई थी। 
याचिकाओं में कहा गया कि 20 जुलाई, 2006 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।  21 अगस्त, 2006 आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि थी। 21 जनवरी, 2007 को लिखित परीक्षा का नोटिस दिया गया लेकिन
उसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि भर्ती में धांधली की शिकायतें मिलने पर परीक्षा स्थगित की जा रही है। इसके बाद फिर से 20 जुलाई, 2008 को परीक्षा तय की गई जिसे भी बाद में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। इसके बाद पात्रता तय करते हुए पदों से 8 गुणा उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इसके बाद 2 सितंबर, 2008 से लेकर 17 अक्टूबर, 2008 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। फिर डेढ़ साल तक ठन्डे बस्ते में मामला पड़ा रहने के बाद के बाद 10 अप्रैल, 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया।
दायर याचिकाओं में यह भी कहा गया कि 28 दिसंबर, 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। पहले जहां इंटरव्यू के 25 अंक तय किए गए थे वहीं इसे बाद में बदलकर 30 कर दिया गया। याचिकाओं में दलील दी गयी कि भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के बाद इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। महज अपने चहेतों को नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन किया गया। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि 14 ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू में ज्यादा अंक दिए गए जिनकी शैक्षिक योग्यता कम होने के चलते उनकी नियुक्ति के आसार कम थे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी चयनित ही नहीं पाए जिनकी योग्यता भी अधिक थी परन्तु इंटरव्यू में कम अंक लग गए।


पीटीआई भर्ती का पूरा प्रक्रम यह रहा:
  • 20 जुलाई 2006 को कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के आवेदन मांगे। 
  • 21 अगस्त तक आवेदन जमा करने थे, 21 जनवरी 2007 को लिखित परीक्षा का नोटिस।
  • धांधली की शिकायतें मिलने की बात कहकर परीक्षा को खारिज कर दिया गया।
  • फिर 20 जुलाई 2008 को परीक्षा तय की गई जिसे प्रशासनिक कारणों का हवाला दे खारिज किया।
  • इसके बाद पात्रता तय कर पदों से 8 गुणा उम्मीदवार सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिए गए।
  • 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए।
  • पहले इंटरव्यू के 25 अंक तय किए गए थे, वहीं इसे बाद में बदलकर 30 कर दिया गया। 
  • 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया और 1983 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई।