पिछले दिनों हटाए गए 719 गेस्ट टीचर्स
के लिए राहत की खबर है। फर्जी कागजात और अनियमितताओं के कारण नौकरी से
निकाले गए इन टीचर्स को अदालती स्टे के बाद शिक्षा विभाग दोबारा ज्वाइन
करवा रहा है। विभाग के निदेशक ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों
को निर्देश जारी कर दिए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे मिलने के
बाद गुरुवार तक हिसार में तीन गेस्ट टीचर्स को दोबारा ज्वाइन करा दिया गया। उधर विभाग के इस फैसले के खिलाफ पात्र अध्यापक सुप्रीम कोर्ट जाने की
तैयारी में हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के
लिए विभाग ने वर्ष 2005 में गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए थे। इन नियुक्तियों
के दौरान कई स्कूलों में अनियमितताएं बरतने का
मामला सामने आया। विभाग ने
पिछले साल सभी गेस्ट टीचर्स के सर्टिफिकेट्स की जांच कराई थी। इसमें
फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया। अगस्त 2012 में
हाईकोर्ट ने 719 गेस्ट टीचर्स को निकालने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद
शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स को हटाने के आदेश जारी कर दिए। इसी बीच कुछ
गेस्ट टीचर्स ने बड़ी बैंच में अपील की तो उसने पिछले आदेश पर स्टे लगा
दिया। इसी आधार पर अब विभाग इन टीचर्स को दोबारा ज्वाइन करा रहा है।
स्रोत: दैनिक भास्कर समाचार (हिसार संस्करण)