Thursday, November 6, 2014

पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, मत पड़ें दलालों के चक्कर में

नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें। 
परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड भारत के तमाम इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। यह 10 कैरेक्टर्स का एल्फा न्यूमेरिक यूनीक नंबर होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे जारी करता है। अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, लेकिन समय के आभाव के चलते आयकर विभाग नहीं जा पा रहे हैं तो अब आप यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट से भी मिलनेकी जरूरत नहीं है। 

इस तरह करें आवेदन: आयकर नियमों के मुताबिक पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म नंबर 49 भरना होता है। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसके लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट www. incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन करें और होम पेज पर ही फॉर्म्स वाले ऑपशन में एप्लाई फॉर पैन पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म 49 पर क्लिक करें और इस फॉर्म को ध्यान से भरें। आप चाहें तो पैन कार्ड में किसी गलती तो भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको चेंज यॉर पैन डेटा पर क्लिक करना होगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन ही सब्मिट करना होगा। फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपको पंद्रह अंकों वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा। इस नंबर का प्रिंट ले लें और इसे संभालकर रखिए। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आयकर विभाग को भेजना होता है। इसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र आदि जमा करने होते हैं। फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाकर भेजने होते हैं। यही फोटो आपके पैन कार्ड पर दर्शाई जाएगी। अगर आप देश में ही रहते हैं तो पैन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए फीस कुल 96 रूपए देनी होती है। वहीं अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको बतौर फीस 962 रूपए चुकाने होंगे।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: पत्रिका समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE