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इस तरह करें आवेदन: आयकर नियमों
के मुताबिक पैन
कार्ड बनवाने के
लिए आपको फॉर्म
नंबर 49ए भरना
होता है। यह
फॉर्म आपको ऑनलाइन
मिल जाता है।
इसके
लिए आप आयकर
विभाग की वेबसाइट www. incometaxindia.gov.in पर लॉग
ऑन करें और
होम पेज पर
ही फॉर्म्स वाले
ऑपशन में एप्लाई
फॉर पैन पर
क्लिक करें। इसके बाद
फॉर्म 49ए पर
क्लिक करें और
इस फॉर्म को
ध्यान से भरें।
आप चाहें तो
पैन कार्ड में
किसी गलती तो
भी ठीक कर
सकते हैं। इसके
लिए आपको चेंज
यॉर पैन डेटा
पर क्लिक करना
होगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन ही सब्मिट करना होगा। फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपको पंद्रह अंकों वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा। इस नंबर का प्रिंट ले लें और इसे संभालकर रखिए। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आयकर विभाग को भेजना होता है। इसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र आदि जमा करने होते हैं। फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाकर भेजने होते हैं। यही फोटो आपके पैन कार्ड पर दर्शाई जाएगी। अगर आप देश में ही रहते हैं तो पैन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए फीस कुल 96 रूपए देनी होती है। वहीं अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको बतौर फीस 962 रूपए चुकाने होंगे।
साभार: पत्रिका समाचार
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