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हरियाणा में शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगाने और अध्यापन कार्य में बाधा के सन्दर्भ में निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को राज्य के सभी उपायुक्तों को एक पत्र लिख कर सूचित किया है कि स्कूल टाइम में बीएलओ ड्यूटी से सम्बंधित कार्य अध्यापकों से न करवाया जाये। इस विषय में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/12/2007 को दिए गए एक फैसले और शिक्षा अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूल के अध्यापन समय में बीएलओ का कार्य करवाना नियमों के विरुद्ध है। इस सन्दर्भ में आरटीई एक्ट -2010 की धारा 35 में भी निर्देश दिए गए हैं कि
अध्यापक बच्चों के लिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षण दिवस व घंटे हर हाल में देगा। निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल टाइम में किसी भी अध्यापक को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए रिलीव अथवा ऑन ड्यूटी नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि वोट बनवाने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में चुनाव आयोग द्वारा अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है जिस से बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान होता है।
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निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा का पत्र नीचे देखिये: