राजस्थान हाई
कोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट-2012) की परीक्षा को लेकर
अनियमितता और परीक्षा होने से पहले ही बाजार में पेपर बिकने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायतीराज सचिव तथा आरटेट
समन्वयक को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे सवाल पूछा है कि क्यों न आरटेट-2012 की परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को
कुलदीप सिंह राजपूत व अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि
परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। अधिवक्ता आर.पी. सैनी ने
बताया कि आरटेट-2012 की विज्ञप्ति 10 जून को जारी हुई और परीक्षा 9 सितंबर
को हुई, लेकिन परीक्षा के दिन ही मेड़ता सिटी में
200-200 रुपए में पेपर बिके।
पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। याचिका में
कहा गया है कि परीक्षा से पहले ही जोधपुर, झुंझुनूं और अन्य जगह पर पेपर लीक हुए थे।
परीक्षा के अंक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जोड़े जाते हैं ऐसे में
परिणाम उन अभ्यर्थियों के अधिक अंक आएंगे, जिन्होंने परीक्षा से पहले ही
पेपर देख लिया था। इस अनियमितता से अन्य अभ्यर्थियों का परिणाम प्रभावित
होगा। लिहाजा परीक्षा को रद्द कर दुबारा कराया जाए। हाल ही में रोडवेज में
हुई भर्तियों में धांधली के मामले में भी परीक्षा नए सिरे से कराई गयी थी।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा।
स्रोत: दैनिक भास्कर समाचार
For
getting Job-alerts and Education News directly into your SMS-Inbox, kindly sms
JOIN NARESHJANGRA to 567678 or 9219592195 (Life time Free SMS-Channel).
You
can also join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE