Thursday, October 4, 2012

छः महीने में स्कूलों में सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएँ- सुप्रीम कोर्ट

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छः महीने के अन्दर-अन्दर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में ढांचागत और मूलभूत सुविधायें, जिसमें पीने का पानी, टॉयलेट, बिजली व्यवस्था, इमारत और पर्याप्त अध्यापकों की उपलब्धता शामिल है, उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस के एस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की पीठ ने यह आदेश एक एनजीओ ENVIRONMENTAL & CONSUMER PROTECTION FOUNDATION के याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। याचिका में सरकार की और से 90% सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की दुर्दशा के बारे में बताते हुए उनमें उपरोक्त सुविधाएं मुहैय्या करवाए जाने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने
ये सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध करवाने के लिए छः महीने की समय सीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न करवाना, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का सरासर उल्लंघन है, यदि छः महीने में सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह बात पुनः कोर्ट के संज्ञान में लायी जाए।

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
For getting Job-alerts and Education News directly into your SMS-Inbox, kindly sms JOIN NARESHJANGRA to 567678 or 9219592195 (Life time Free SMS-Channel).
You can also join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE