राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011 में सामाजिक विज्ञान व गणित विषय के
संशोधित परिणाम को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट
ने 30 अक्टूबर तक दोनों विषयों के
शिक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश भगवती लाल, अमिता कांवलिया व
पवन कुमार आदि की याचिकाओं पर 5 अक्तूबर को दिए। याचिकाओं में यह कहा गया है कि
भर्ती परीक्षाओं का परिणाम मार्च 2012 में आया था। बाद में दोनों विषयों के
पेपर में प्रश्नों के गलत उत्तरों व अनियमितता को कुछ परीक्षार्थियों ने
हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद हाई कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी गठित की। 20 सितंबर को सामाजिक विज्ञान व
21 को गणित का संशोधित परिणाम जारी कर
नई लिस्ट जारी की गई। इस से एक नया ही ड्रामा खड़ा हो गया कि संशोधित लिस्टों में उन प्रार्थियों को बाहर कर
दिया, जो पहली लिस्टों में चयनित थे। याचिकाओं में चुनौती देते हुए कहा कि विशेषज्ञ कमेटी ने विवादित
प्रश्नों के उत्तरों का न तो प्रकाशन करवाया, न ही कोई उत्तर कुंजी जारी की। यह भी
नहीं बताया कि कितने विवादित प्रश्न हटाए गए और चयनित अभ्यर्थियों से आपत्ति
नहीं मांगी, इसलिए संशोधित परिणाम पर बनाई लिस्ट को निरस्त किया जाए। बहरहाल सामजिक विज्ञान और गणित के शिक्षकों को नियुक्ति के लिए 30 अक्तूबर का इन्तजार करना पड़ेगा।साभार: दैनिक भास्कर समाचार
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