हरियाणा में 1983 फिजकिल ट्रेनिंग
इंस्ट्रक्टर्स (पीटीआई) फिलहाल सेवा में बने रहेंगे। इनकी भर्ती खारिज करने
के एकल जज ए जी मसीह के फैसले को रद्द करने की
मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरजन कुमार सीकरी व
जस्टिस राकेश जैन की बैंच ने फिलहाल स्थिति को यथावत बनाए रखने को कहा है।
बैंच
ने कहा कि एकल जज के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा रही लेकिन इस
दौरान न तो फैसले को लागू किया जाएगा और न ही उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना
की
कोई याचिका दायर की जाएगी। गौरतलब है कि 2010 में हुई 1983 पीटीआई की
भर्ती पर लगभग 68 याचिकाएं दायर की जा चुकी थी और यह आरोप था कि उक्त भर्ती
राजनेताओं ने अपने भाई-भतीजों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की और उसी
अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कई बार अपनी मर्जी से ही बदलाव कर दिए, जिससे
योग्य उम्मीदवार चयनित होने से वंचित रह गए। 11 सितम्बर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त भर्ती को पूरी तरह खारिज करने तथा हरियाणा
कर्मचारी चयन आयोग को पांच माह में नए सिरे से भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। मामले पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है।
शिक्षक पहले ही कम हैं: सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार शिक्षकों की कमी झेल रही है। ऐसे में एकल जज का फैसला खारिज किया जाए। वहीं इस पर डिवीजन बैंच ने कहा कि जब सरकार पीटीआई को नहीं हटाना चाहती तो फिलहाल एकल जज के फैसले पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सोनीपत के विजय कुमार व अन्य पीटीआई ने याचिका दायर कर एकल जज के 11 सितंबर के फैसले को खारिज करने की मांग की थी।
शिक्षक पहले ही कम हैं: सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार शिक्षकों की कमी झेल रही है। ऐसे में एकल जज का फैसला खारिज किया जाए। वहीं इस पर डिवीजन बैंच ने कहा कि जब सरकार पीटीआई को नहीं हटाना चाहती तो फिलहाल एकल जज के फैसले पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सोनीपत के विजय कुमार व अन्य पीटीआई ने याचिका दायर कर एकल जज के 11 सितंबर के फैसले को खारिज करने की मांग की थी।
साभार: दैनिक भास्कर समाचार
For
getting Job-alerts and Education News directly into your SMS-Inbox, kindly sms
JOIN NARESHJANGRA to 567678 or 9219592195 (Life time Free SMS-Channel).
You
can also join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE