पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 1983 पीटीआई की नियुक्ति रद करने के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए के सिकरी की खंडपीठ ने 6 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से एकल बेंच के फैसले को गलत ठहराते हुए डिविजन बैंच से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीटीआई की तरफ से कहा गया कि एकल बेंच ने उनका पक्ष सुने बगैर ही इतना बड़ा फैसला सुना दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने एकल बैंच द्वारा उसी टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यह भर्ती एक व्यक्ति के इशारे पर की गई है। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 1983 पीटीआई की नियुक्ति को रद कर पांच माह में दोबारा भर्ती करने का आदेश दिया था।
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