हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जून 2012 से जारी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में अब एक नया बदलाव हो गया है। अब तक किये गए रेशनलाइजेशन में मिली कमियों को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने अब पुनः आदेश जारी किये है कि रेशनलाइजेशन के लिए 31/08/2012 नहीं बल्कि 30/09/2012 के आंकड़े लिए जाएँ। गौरतलब है कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत छात्रों व अध्यापकों का अनुपात सही रखने के उद्देश्य से रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। पहले प्राथमिक शिक्षकों का और फिर मास्टर वर्ग का रेशनलाइजेशन किया गया और 31/08/2012 को आधार मान कर रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गयी। निदेशालय के अधिकारियों को यह जानकारी मिली कि
रेशनलाइजेशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं हैं। इस लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री पंकज यादव ने जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई और एक नए फॉर्मेट के अनुसार 30/09/2012 के एनरोलमेंट के आधार पर रेशनलाइजेशन दोबारा से करने के निर्देश दे दिए। नौ कॉलम के इस प्रोफोर्मा में स्कूल का नाम, कोड संख्या, नामांकन, नियमों के अनुसार शिक्षकों की संख्या, डिमांड अथवा सरप्लस का पूरा विवरण, विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, मुख्याध्यापक वर्किंग में है या नहीं, रिक्तियों की संख्या आदि का पूर्ण ब्यौरा देना होगा और विद्यालय का मुखिया इस विवरण को अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित करके भेजेगा। भविष्य में यदि कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मुखिया स्वयं जिम्मेवार रहेगा।
साभार: दैनिक जागरण समाचार
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