हरियाणा के वित्त मंत्री श्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस एवं व्हीकल एडवांस स्वीकृत करने की शक्तियां सम्बद्ध विभागाध्यक्षों को देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिए मकान निर्माण भत्ता, प्लाट की खरीद, निर्मित मकान, फ्लैट, मकान की मरम्मत व विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस तथा मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, साइकिल की खरीद करने के लिए व्हीकल एडवांस दिया जाता है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ऐसे एडवांस स्वीकृत करते समय वित्त विभाग आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को फंड अलॉट करेगा। यह फंड संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के नए मामलों को पहले आओ-पहले पाओ की नीति के आधार पर स्वीकृत किया जाए। ऋण-राशि आवेदकों को विषयानुसार नियम एवं शर्तो के साथ वितरित की जाएगी।