हरियाणा में अवैध तरीके से 719 हुए अतिथि अध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश देते हुए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा विभाग को आदेश दिए हैं की अगले 3 सप्ताह में उक्त फर्जी अध्यापकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाये। गौरतलब है कि हरियाणा में 2005 व उसके बाद अतिथि अध्यापकों को ठेके पर लगाया गया था । इनकी नियुक्ति के नियम बड़े ही ढीले होने की वजह से कुछ जगहों पर ऐसे अध्यापक भी नियुक्त कर दिए गए, जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं थी । इस प्रकार के 719 नकली अध्यापकों के मामले में
सोमवार को हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री जसबीर सिंह व न्यायाधीश श्री आर के जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि इस प्रकार के अध्यापकों को शिक्षा विभाग 3 सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करे, तथा इनके वेतन की प्रतिपूर्ति उस बीईओ, डीईओ अथवा स्कूल हेड से की जाये जो इन अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए दोषी हैं।