Tuesday, April 29, 2014

जेबीटी भर्ती मामले में गेंद सरकार के पाले में, अगली तारीख 19 मई


वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी मामले में एकल बैंच के आदेश पर रोक जारी हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को समाधान निकालने का दिया आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के एकल बैंच के आदेश पर रोक को जारी रखते हुए अगली सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी। सोमवार को बैंच ने प्रभावित जेबीटी
टीचरों समेत याचिकाकर्ता पक्ष के साथ कोई ऐसी नीति बनाने को कहा जिससे इन सभी पक्षों के हित में निर्णय हो। काबिले-गौर है कि पिछली सुनवाई के दौरान बैंच ने कहा था कि इन टीचरों को लगे हुए चौदह साल के करीब हो गए हैं। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होगे। इसलिए हरियाणा सरकार समस्या का समाधान निकाले या इनको राहत देते के लिए कोई नीति बनाए। बहरहाल गेंद सरकार के पाले में है और सरकार शिक्षकोँ को डिफेंड करती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी। 

साभार: समाचार पत्र 
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