Saturday, March 9, 2013

अब स्कूल मुखिया बनेंगे जन सूचना अधिकारी

हरियाणा में अब शिक्षा अधिकार क़ानून के तहत मांगी जाने वाली जानकारी शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के क्लर्कों के लिए सर दर्द नहीं रहेगी। राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय व अराजकीय मान्यता स्कूलों के प्रिंसिपल व मुख्याध्यापकों को संबंधित स्कूल का जनसूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किया है। नए नियमों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपल व अध्यापकों को संबंधित स्कूल का जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। निदेशालय के आदेश को लागू करने के संदर्भ में स्कूलों की बैठकों के दौरान भी जानकारी दी जा
रही है। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले की व्यवस्था में पहले सीधे जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों से सूचना मांगते थे। जिसके चलते क्लर्क आरटीआई के बोझ तले दबे होते थे क्योंकि कम मानव संसाधन के बीच सैकड़ों स्कूल संबंधी कार्यो के साथ-साथ उन पर प्रतिदिन औसत पांच सूचना का अधिकार की जानकारियां निपटाने का कार्यभार था। 
साभार:  दैनिक जागरण समाचार 
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