Wednesday, March 27, 2013

प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन कर सेल्फ सर्टिफिकेट लेना होगा, 31 मार्च अंतिम तिथि

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों प्राइवेट स्कूलों को राहत देकर आनलाइन आवेदन करके सेल्फ सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। ये आवेदन 31 मार्च, 2013 तक भरे जा सकेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) और हरियाणा स्कूल अधिनियम के तहत स्कूलों को अपनी पूरी जानकारी आनलाइन भरनी थी। स्कूल संचालकों ने इसका विरोध किया था। सरकार ने कई बार समय बढ़ाया। कई स्कूलों ने यह जानकारी आनलाइन दे भी दी मगर कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आनलाइन फार्म नहीं भरा। इन स्कूलों पर तलवार लटक गई थी। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के साथ प्राइवेट स्कूल संचालकों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें यह छूट देने का फैसला लिया गया। हरियाणा स्कूल नियमावली के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता के लिए शिक्षा विभाग के पास आवेदन किए थे। सात साल तक विभाग कुछ स्कूलों का फैसला कर पाया। इसी बीच आरटीई लागू हो गया। जिन स्कूल संचालकों के नॉर्म्स स्कूल नियमावली के तहत पूरे नहीं होते थे, वे आनलाइन जानकारी नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि जैसे ही वे आवेदन करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी और उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
आठवीं तक के स्कूलों पर आरटीई लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने बताया कि जो स्कूल पहले से आठवीं तक के हैं, उन पर जमीन और आरटीई के नॉर्म्स लागू होंगे। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कमरों की संख्या और शिक्षक आरटीई के तहत होने चाहिए। आवेदन आनलाइन कर लें और सेल्फ सर्टिफिकेशन लें। अगर चेकिंग के दौरान आरटीई के नॉर्म्स नहीं पाए तो मान्यता रद हो जाएगी। इन स्कूलों पर जो नॉर्म्स आरटीई में लागू होंगे, उन्हें छोड़कर दूसरे नॉर्म्स हरियाणा स्कूल नियमावली के लागू होंगे। मसलन नियमावली की धारा 134 A के तहत 25% दाखिला गरीब बच्चों को देना होगा। नौवीं से बारहवीं तक के स्कूलों को स्कूल नियमावली के तहत आनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें मान्यता देने का फैसला जिला स्तरीय कमेटी ही करेगी। गीता भुक्कल के अनुसार सभी स्कूलों को मान्यता लेनी होगी। सरकार ने राहत देकर आनलाइन आवेदन करने और सेल्फ सर्टिफिकेशन देने का फैसला किया है। मौजूदा स्कूलों को आरटीई के तहत आवेदन करना होगा। जो स्कूल नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आरटीई और स्कूल नियमावली के अनुसार बिना मान्यता के प्रदेश में एक भी स्कूल नहीं चलेगा।
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