हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) की प्राथमिक परीक्षा की उत्तरकुंजी जवाब सार्वजनिक करने के बाद 29 नवम्बर को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी के गठन करने पर सैद्धांतिक सहमति जताई। आयोग की तरफ से कहा गया कि वह एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर उम्मीदवारों की रिप्रेजेंटेंशन का निपटारा करने पर सहमत है। आयोग की तरफ से अदालत में कहा गया कि 40 सवाल गलत पाए गए हैं। गौरतलब है कि उत्तरकुंजी सार्वजनिक करने के बाद 136 रिप्रेजेंटेंशन आयोग के पास पहुंची। इसमें सवालों के गलत जवाब को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई। चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने 3 दिसंबर के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय की है। इस दौरान 2 सितम्बर को होने वाली मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित रहेगी। प्राथमिक परीक्षा में खामियों को लेकर कुल 21 याचिकाओं पर फैसले में एकल जज ने कहा था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम के बाद उत्तरों को सार्वजनिक न करके भ्रम की स्थिति बना दी जिसके बाद अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में दस्तक दी गई। ऐसे में सभी रिप्रेजेंटेंशन पर आयोग एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर निपटारा करे। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि तीन दिन के भीतर प्राथमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही एक्सपर्ट कमेटी को केस रेफर करने से पहले उम्मीदवारों को रिप्रेजेंटेंशन दाखिल करने का समय दिया जाए। इसके बाद कमेटी की ओपनियन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जस्टिस मसीह ने फैसले में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी सवालों के जवाब में जहां कहीं विवादास्पद स्थिति, एक से ज्यादा सही जवाब व सभी विकल्प गलत पाए तो उन सवालों को हटा दिया जाए। वैकल्पिक विषयों में यदि सवालों के जवाब गलत पाए जाएं तो दोबारा प्राथमिक परीक्षा ली जाए। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए।
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