पीजीटी भर्ती में शार्टलिस्टिंग के शिकार 206 याचिकाकर्ताओं के होंगे इंटरव्यू, कोर्ट का अंतरिम आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड को आदेश दिए हैं कि शार्ट लिस्टिंग के शिकार याचिकाकर्ता 206 उम्मीदवारों का पीजीटी टीचर भरती के लिए इंटरव्यू लिया जाए। यह अंतरिम आदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस आर के जैन, जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस रामेश्वर मालिक की खंडपीठों ने अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किये गए हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड ने हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास और कॉमर्स विषयों में उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट करके उन्हें बाहर कर दिया था, जबकि पूरी योग्यता के साथ साथ वे एचटेट या स्टेट पास भी थे। अब अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को अंतरिम आदेश दिए हैं कि इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाए। हालांकि उक्त उम्मीदवारों का परिणाम अभी घोषित न किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने अगली तिथि 19 दिसंबर निर्धारित की है। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से उन पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो शार्ट लिस्टिंग के चलते भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। अब इस प्रकार के अभ्यर्थी याचिका दायर कर इंटरव्यू में भाग लेने योग्य हो पायेंगे।
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