बीएड और एचटेट पास उम्मीदवारों को भी जेबीटी पद के लिए प्रोविजनल आवेदन का मौका
हरियाणा में हाल ही में विज्ञापित 9870 जेबीटी के पदों हेतु पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार अब बीएड पास उम्मीदवारों भी आवेदन कर सकेंगे। यदि हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को हरियाणा सरकार लागू करती है तो हजारों बीएड पास
अभ्यर्थी वर्तमान में निकाले गए जेबीटी के 9870 पदों के लिए आवेदन कर
सकेंगे, जिसका सीधा-सीधा नुकसान जेबीटी पास उम्मीदवारों को होगा। पंजाब
एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन
बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बीएड पास याचिकाकर्ता उम्मीदवार को जेबीटी के
लिए प्रोविजनल तौर पर योग्य माने व उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दे।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने कैथल निवासी सुमन
बाला व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। साथ
ही हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस
जारी कर 30 नवंबर तक जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील
राजेश बंसल ने हाई कोर्ट से मांग की कि वह हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन
बोर्ड द्वारा 8 नवंबर को निकाले गए विज्ञापन को रद्द करे जिसमें बोर्ड ने 9870 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बंसल ने कोर्ट को
बताया कि इस भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए आवेदन
करने के योग्य नहीं माना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर बीएड पास
उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए योग्य माना था। याचिकाकर्ता ने अदालत को
बताया कि वह बीएड एवं जेबीटी के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर चुका
है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार का यह कदम गैर कानूनी है और इस
भर्ती पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को प्रोविजनल
तौर पर जेबीटी भर्ती में भाग लेने दे।
For getting Job-alerts
and Education News directly into your SMS-Inbox, kindly sms JOIN NARESHJANGRA
to 567678 or 9219592195 (Life time Free SMS-Channel). You can also join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by
clicking HERE