केवल अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किसी हाल में भी मान्य नहीं होगी । प्राथमिक शिक्षकों की नयी भर्ती में भाग लेने हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी जरुरी होगी । यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को एक आंतरिक नोट भेज कर दिया है जिसमें हरियाणा सरकार के उस आदेश को नकारा गया है जिस में अनुभव के आधार पर पात्रता परीक्षा से छूट देकर अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही गयी थी।
केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों से मिले प्रत्यावेदन का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक आंतरिक नोट किया है। इस में शिक्षा अधिकार क़ानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि कक्षा पहली से आठवीं के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट की परीक्षा पास करना, शिक्षा अधिकार क़ानून की धारा 23(1) व 23(2) के तहत अनिवार्य है । अनुभव के आधार पर कुछ विशेष लोगों को TET से छूट शिक्षा का अधिकार और एनसीटीई द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से अनुभव के आधार पर TET से छूट देने के निर्देश वापस लेने का अनुरोध का फैसला लिया है।