बीएड डिग्रीधारियों को हाई कोर्ट का झटका, जेबीटी डिप्लोमा होल्डर्स के चेहरे खिले
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए के सिकरी तथा जस्टिस आर के जैन की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्यापक पात्रता परीक्षा
पास उम्मीदवारों ने जेबीटी पद पर आवेदन का मौका देने की मांग की थी। गौरतलब है कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्यापक पात्रता
परीक्षा पास सुमन बाला व अन्य कई उम्मीदवारों ने विभिन्न याचिकाएं
दायर कर उन्हें शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने की
मांग की थी। इस मामले में 4 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार
के सेवा नियमों को सही मानते हुए उनकी याचिका पूर्णतया निरस्त कर दी। सुनवाई के
दौरान डिप्लोमा इन एजुकेशन उम्मीदवारों की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए
अधिवक्ता अनुराग गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि प्राथमिक शिक्षक पद पर
नियुक्ति हेतु 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन व अध्यापक पात्रता परीक्षा पास
प्रमाण पत्र अनिवार्य योग्यता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार
अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही सरकार द्वारा सेवा नियम
बनाए गए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री
धारकों द्वारा दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इसी
प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के बीएड धारकों की उस
याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होनें प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की
परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि याचिकाकर्ता यदि सुप्रीम कोर्ट की राह अपनाते हैं तो भी उन्हें शायद कोई राहत न मिल पाए।
कहीं ख़ुशी कहीं ग़म: कोर्ट के इस फैसले से जहां पात्रता परीक्षा पास जेबीटी डिप्लोमाधारी उम्मीदवार खुश नजर आ रहे हैं वहीं बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी मायूस हैं और सरकार को जमकर कोस रहे हैं। गौरतलब है कि नवम्बर 2011 में आयोजित एचटेट की परीक्षा में उन परीक्षार्थियों को भी जे बी टी की पात्रता परीक्षा के लिए योग्य माना गया था जिन्होंनें बीएड तो किया हुआ था लेकिन जेबीटी का डिप्लोमा नहीं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब शिक्षक भर्ती में शामिल ही नहीं करना था तो पात्रता परीक्षा में क्यों बैठाया गया और हजारों रुपये व्यर्थ खर्च करवाए गए। हालांकि एचटेट की विवरणिका में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि बीएड डिग्री वाला कोई अभ्यर्थी जेबीटी का एच टेट पास करता है तो यह 01/01/2012 तक ही वैध होगा। बहरहाल कोर्ट के आदेशों के चलते प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर पायेंगे जिनके पास जेबीटी या समकक्ष डिप्लोमा तथा कक्षा 1-5 का एचटेट/ स्टेट का प्रमाण पत्र है। सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को भी कुछ इसी प्रकार के मामलों की सुनवाई होनी है। पीजीटी भर्ती में चार साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों को एचटेट से छूट देना तथा राजनीति विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषयों के अभ्यर्थियों को शोर्टलिस्ट करके भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना आदि मामलों पर 6 दिसंबर को बड़े फैसले आने की पूरी उम्मीद की जा रही है और उसके पश्चात कुछ विषयों की चयन सूची भी जल्द ही जारी होने के आसार बन रहे हैं।
For getting Job-alerts
and Education News directly into your SMS-Inbox, kindly sms JOIN NARESHJANGRA
to 567678 or 9219592195 (Life time Free SMS-Channel). You can also join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by
clicking HERE