Friday, January 11, 2013

चार साल के अनुभव वालों को मिला आवेदन करने का एक और मौका

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/2012 जो की हरियाणा में 14216 पीजीटी की भर्ती के लिए जारी किया था, की निरंतरता में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में उन अभ्यर्थियों को आवेदन/ पुनरावेदन के लिए आमंत्रित किया है, जिनका 11/04/2012 तक किसी भी राजकीय अथवा सरकारी सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय में चार साल का शिक्षण अनुभव रहा हो, तथा वे 15/07/2012 को निर्धारित अर्हताएं पूरा करते हों। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 21 जनवरी 2013 को शिवानी गुप्ता व अन्य बनाम हरियाणा सरकार केस की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि वर्तमान में जारी भर्ती में एचटेट योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों का यदि चार साल का अनुभव दिनांक 11/04/2012 तक बनता है तो वे योग्य माने जाएँ, भले ही वे इस तिथि को सेवारत हों या नहीं। आप यह पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले पात्रता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को चार साल के अनुभव के आधार पर आवेदन के लिए पात्र तो माना गया था परन्तु यह भी शर्त थी कि वे वर्तमान में भी सेवा में हों। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षक भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर इस प्रकार के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया है।

क्या करना होगा अभ्यर्थियों को: जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 1/2012 के अंतर्गत आवेदन किया था परन्तु उनका आवेदन वर्तमान में सेवारत न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रयोग करते हुए दोबारा लॉग-इन करना होगा और इंटरव्यू का शेड्यूल प्राप्त करना होगा। आप यह पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। यदि इस प्रकार के कुछ अभ्यर्थियों का 'प्रोविजनल इंटरव्यू' लिया जा चुका है तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि इस प्रकार के अभ्यर्थियों ने यह सोचकर आवेदन ही नहीं किया कि वर्तमान में सेवारत न होने की वजह से आवेदन निरस्त हो जायेगा, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि वे 14 जनवरी से 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। परन्तु जिन विषयों के अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया गया था, उन विषयों के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पायेंगे जो शार्टलिस्टिंग की न्यूनतम कट-ऑफ से ऊपर हैं। अर्थात शार्टलिस्टिंग के नियम यथावत रहेंगे। आप यह पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
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