Wednesday, July 31, 2013

5 अगस्त तक अनिवार्य रूप से भरें आयकर रिटर्न



करदाताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक जानकारी है कि उन्हें अपनी आयकर की रिटर्न 5 अगस्त 2013 (पहले 31 अगस्त 2013 थी) तक भरनी आवश्यक है।  पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2011-12 में भरे गए आयकर की रिटर्न भरने के लिए पांच लाख से कम वार्षिक आय वालों को छूट दी। पांच लाख से कम आय वालों को रिटर्न भरना आवश्यक नहीं था, परन्तु इस वर्ष सभी कर दाताओं के लिए आयकर विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
आप यह पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। पांच लाख से अधिक आय वालों को रिटर्न ऑनलाइन भरना है जबकि इससे कम आय वाले ऑनलाइन अथवा मैन्युअल दोनों तरीके से रिटर्न भर सकते हैं। मैन्युअल तरीके से भरने के लिए आपको आईटीआर फॉर्म तथा फॉर्म-16 भरकर अपने वार्ड/ सर्किल के आयकर कार्यालय में जमा करवाना होता है, जबकि ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। आपको पहले अपने आपको रजिस्टर करना है। उसके पश्चात आप दिए गए ऑप्शन व विभिन्न चरणों को फॉलो करते हुए अपने व्यक्तिगत विवरण एवं आय की जानकारी सही सही भर दें। अंत में अपने सभी आंकड़े भरने के बाद आपकी आईटीआर फ़ाइल हो चुकी होगी और आपको अपना ITR-V फॉर्म डाउनलोड करने को कहा जायेगा।आप इसे डाउनलोड कर लें और खोलने के लिए पासवर्ड भरें तथा इसका प्रिंट निकाल लें। आप यह पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। पासवर्ड में आपका PAN नंबर (छोटे अक्षरों में) तथा जन्म तिथि ddmmyyyy के रूप में भरना होगा। जैसे यदि आपका PAN नंबर ABCDE1234F तथा जन्म तिथि 15 अगस्त 1980 है तो आपको अपना ITR-V फॉर्म खोलने के लिए पासवर्ड डालना होगा - abcde1234f15081980


ऑनलाइन आईटीआर भरने के 120 दिनों के भीतर आपको ITR-V की हार्डकॉपी साधारण डाक अथवा स्पीडपोस्ट से निम्नलिखित पते पर भेजनी होती है:

Income Tax Department - CPC, Post Bag No - 1, Electronic City Post Office, Bangalore - 560 100 (Karnataka)



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