Friday, July 22, 2016

पेंशन पर फैसला लेने के लिए चौटाला पिता-पुत्र को विधान सभा बुलाया

हरियाणा विधानसभा के सचिव ने तिहाड़ जेल दिल्ली के सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर 10 अगस्त से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला को विधानसभा लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार दोनों की पेंशन पर फैसला लेना है। हाईकोर्ट में एक जनहित
याचिका दायर कर कहा गया है कि नियमों के मुताबिक अब वे बतौर विधायक व मुख्यमंत्री पेंशन के हकदार नहीं हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस राज राहुल गर्ग की खंडपीठ ने 23 मई को एडवोकेट एचसी अरोड़ा की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा विधानसभा सचिव को निर्देश दिए थे कि वे याची की तरफ से दी गई रिप्रजेंटेशन के मद्देनजर भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के अनुसार चौटाला और अजय को दी जा रही पेंशन रोकने के बारे में फैसला लें। विधानसभा सचिव को यह निर्देश भी दिए गए कि वे एडवोकेट अरोड़ा को व्यक्तिगत तौर पर सुनें और एक स्पीकिंग आर्डर पास करें। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई दो माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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साभारजागरण समाचार 
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