Tuesday, May 17, 2016

अब आसानी से नहीं मिलेगी मेडिकल स्टोर से 'एविल' की गोली

नशे को रोकने के लिए हरियाणा सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। इन्हीं कारणों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर में अब एविल गोली बेचने वाले मेडिकल संचालकों पर नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों में अब मरीजों आसानी से एविल नहीं ले सकेंगे। वहीं मेडिकल संचालकों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। नए नियमों को
देखते हुए मेडिकल संचालकों ने एविल गोली रखना ही बंद कर दिया है। एविल गोली पर नये नियम इसलिए लागू किये गए हैं क्योंकि यह गोली कई लोग नशे के रुप में इस्तेमाल करते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। नशे को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। पहले एविल का पत्ता किसी भी मेडिकल से आसानी से 5 रुपये में मिल जाता था। यह एलर्जी के लिए होता है। अगर किसी को कीड़ी, मक्खी, मच्छर काटा होता तो लोग एलर्जी से बचने के लिए एविल गोली का सहारा लेते थे, लेकिन अब यह गोली लोगों को मेडिकल पर नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां एक तरफ इसका इस्तेमाल लोग एलर्जी से बचने के लिए करते थे।
वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते थे। क्योंकि 5 रुपये के एक पत्ते में 15 गोलियां आती है। अगर कोई दस गोलियां का एक साथ सेवन कर ले तो उसके नशा हो जाएगा। इन्हीं कारणों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल संचालकों को आदेश जारी किये है कि अगर कोई मेडिकल संचालक एविल बेचता है तो उसका रिकार्ड रखना जरूरी है। अगर रिकार्ड नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल संचालक के पास अगर कोई एविल गोली लेने के लिए आता है तो सबसे पहले मरीज की पर्ची पर किसी डिग्री धारक चिकित्सक द्वारा लिखा हुआ चाहिए। इसके बाद मेडिकल संचालक उस पर्ची की फोटोस्टेट कॉपी रखेंगे और उसकी मरीज के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद वह अपने रिकार्ड में भी इसके बारे में लिखेंगे। 
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साभारजागरण समाचार 
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