Tuesday, May 17, 2016

सीबीआई द्वारा 2000 बैच की जेबीटी भर्ती का रिकॉर्ड हाई में पेश

चौटाला शासनकाल में 2000 में भर्ती किए गए 3206 जेबीटी की नियुक्ति मामले में सोमवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआइ ने भर्ती का पूरा रिकार्ड पेश किया। कोर्ट ने आइएएस संजीव कुमार और भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की गई चयन सूचियों की भी समीक्षा की जोकि अलग-अलग है। सरकारी पक्ष की
बहस पूरी हो चुकी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बहस के दौरान प्रभावित टीचरों के वकील ने डिवीजन बेंच को बताया था कि इस मामले में शुरू से ही हरियाणा सरकार व डिवीजन बेंच का यह रुख रहा है कि इन टीचर को काम करते हुए पंद्रह साल हो गए हैं। ऐसे में इनको हटाना ठीक नहीं है। ऐसे में ऐसा समाधान निकाला जाए कि यह टीचर बेरोजगार न हों। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने कई तरह के कर्मचारी जिनको कोर्ट ने हटा दिया था उनको अन्य जगह पर एडजस्ट किया था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया जाए। प्रभावित टीचरों के वकील की दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस भर्ती में धांधली हुई है। सीबीआइ ने अपनी जांच में यह साबित भी कर दिया और मुख्य आरोपियों, जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला व अन्य को इस मामले में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है ऐसे में इन टीचर को नौकरी पर कैसे रखा जा सकता हैं। इस मामले में एकल बेंच ने ओम प्रकाश चौटाला शासन काल वर्ष 2000 में भर्ती 3206 जेबीटी टीचर की नियुक्ति रद करने का फैसला सुनाते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का सरकार को आदेश दिया था। 
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साभारजागरण समाचार 
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