Thursday, December 10, 2015

पंचायत चुनावों पर फैसला हरियाणा सरकार के हक़ में, पढ़े लिखे ही बनेंगे सरपंच

हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि सरपंचों का कार्यकाल 25 जुलाई- 15 को खत्म हो चुका है। चुनाव से ठीक पहले 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लगाई थीं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट
ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।लेकिन एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी। जिस पर कोर्ट में लगातार सुनवाई करने के बाद 28 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। 
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साभारजागरण समाचार 
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