पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के 6197 ग्राम पंचायतों में लगी आदर्श आचार संहिता को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय आने तक होल्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया इस संबंध में लिए गए अन्य निर्णय भी तब तक के लिए होल्ड पर रहेंगे। वहीं, इस बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सभी बीडीओ
पंचायत अधिकारियों को लिखित में जानकारी दे दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आचार संहिता के होल्ड हो जाने के बाद अब गांवों में अटके हुए विकास कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। इस निर्णय के बाद पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। ध्यान रहे आठ सितंबर का प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी। इसी दिन आदर्श आचार संहिता लग गई थी। क्योंकि इस बार प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून पास कर दिया। जिसमें शिक्षा समेत कई शर्त लागू कर दी। इन शर्तों के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि कोर्ट की सुनवाई तो पूरी हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में लंबे समय से अटकी चुनाव प्रक्रिया तो और लंबा खिंचता देखते हुए कमिशन ने आचार संहिता को हटाने का यह निर्णय लिया है।
अभी समय लगेगा कोर्ट का निर्णय आने में: इधरमाना जा रहा है कि कोर्ट का निर्णय दीवाली के बाद ही पाएगा। क्योंकि अंतिम सुनवाई के वक्त कोर्ट ने दोनो पक्षों को सात दिन का समय इसलिए दे रखा है कि यदि इस के से संबंधित कोई तथ्य या आंकड़ा आदि उनके पास है तो उसे पेश किया जा सके। यह समयसीमा भी चार नवंबर का पूरी होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आचार संहिता होल्ड होने के बाद अब विकास की नई घोषणाएं हो सकती है। इसके साथ ही मंत्री सीपीएस और विधायक भी गांवों में विकास की नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं और इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। गांव के जो काम अटक गए थे या जो विकास कार्य शुरू नहीं हुए थे वह भी अब शुरू हो सकेंगे। इसके साथ ही आम आदमी के लाइसेंस राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र भी बनने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार चलता तो हरियाणा में 31 अक्टूबर तक तो चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद अभी तक तो चुनाव का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। चार अक्टूबर को चुनाव का पहले चरण का मतदान होना था। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 11 को होना था। इस तरह से इस माह की 31 तारीख तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होकर आचार संहिता हट जानी थी।
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साभार: भास्कर समाचार
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