Wednesday, January 3, 2018

कोयला घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा समेत 4 की सजा पर 22 जनवरी तक रोक; 16 दिसंबर को सुनाई गई थी सजा

साभार: भास्कर समाचार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल पुराने कोयला घोटाले में मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पिछले महीने दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने 16
दिसंबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत चार को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फैसले के बाद सभी को दो महीने की अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। यह घोटाला झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। 
कोयला घोटाले में सजा पाए दोषियों में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, कोड़ा के करीबी विजय जोशी शामिल थे। कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग (वीआईएसयूएल) पर भी 50 लाख का जुर्माना लगाया था। तब स्पेशल जज भरत पाराशर ने मधु कोड़ा पर 25 लाख और एचसी गुप्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया था। इससे पहले सीबीआई ने चार्जशीट में कोड़ा और गुप्ता समेत चारों दोषियों के खिलाफ 120बी (आपराधिक साजिश), 420 धोखाधड़ी, 409 (सरकारी पद पर रहते हुए विश्वासघात) और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए थे। 

क्या है कोयला घोटाला: यह केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को अलॉट किया गया था। आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां की गईं।
निर्दलीय विधायक कोड़ा 709 दिन तक रहे सीएम: निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक 709 दिन सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है। कोड़ा और साथियों के 79 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।