Friday, December 8, 2017

HSSC द्वारा 171 टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही 171 टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब
दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले में दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार में टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के अनुरूप परीक्षा ली गई और अब कर्मचारी चयन आयोग ने कुल पदों के तीन गुना आवेदकों को बुलाने के बजाय केवल 2 गुना आवेदकों को ही बुलाने का निर्णय लिया है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कुल पदों के तीन गुना आवेदकों को बुलाना जरूरी है। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के फैसले का भी हवाला दिया गया जिसमें अन्य भर्ती में पदों के तीन गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था।