Thursday, December 7, 2017

बिजली वितरण निगम में अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती के परिणाम पर रोक का अंतरिम आदेश

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए हरियाणा बिजली वितरण निगम में अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती के 20 मार्च को जारी परिणाम पर रोक
लगा दी है। डिविजन बेंच के इस आदेश से दक्षिण व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में अपर डिवीजन क्लर्क के 447 पदों पर नियुक्ति लटक गई हैं। इससे पहले एकल बेंच ने 21 नवंबर को केवल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 230 पदों पर क्लर्क भर्ती के लिए जारी परिणाम को रद किया था। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कहा था कि वह इन पदों की भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी कर सकता है। 
एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ अंबाला निवासी शिखा व अन्य ने वकील रविंद्र मलिक के माध्यम से डिविजन बेंच में अपील दायर की। अपील में कहा गया कि दक्षिण व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की इस भर्ती के लिए जब विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम भी एक ही था। ऐसे में केवल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का परिणाम रद करना गलत है। अपील में पूरे परिणाम को ही रद करने की मांग की गई। डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश के तहत पूरे परिणाम पर रोक लगाकर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया हैं।
अलग-अलग मेरिट सूची बनाने पर उठे थे सवाल: याची ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2016 में बिजली निगमों में अपर डिवीजन क्लर्क के 447 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इस भर्ती के लिए एक ही विज्ञापन और एक ही परीक्षा ली गई, लेकिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए दो अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार कर परिणाम घोषित किया गया। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की मेरिट लिस्ट लो थी, लेकिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिस्ट बहुत हाई थी। याची को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की मेरिट लिस्ट में वेटिग में रखा गया।