Saturday, December 16, 2017

प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज; केस वयस्क या नाबालिग के रूप में चले इस पर फैसला 20 को

साभार: भास्कर समाचार
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड में जेजे बोर्ड ने आरोपी के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर आरोपी पर वयस्क या जुवेनाइल पर भी बहस पूरी हो गई है। इस पर 20 दिसंबर
को जेजे बोर्ड फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान आरोपी छात्र के वकीलों ने बोर्ड से आरोपी की जमानत स्वीकार करने का आग्रह किया कि वो नाबालिग है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। इस पर सीबीआई के वकील प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद ठाकुर के वकील ने कहा कि आरोपी छात्र ने जघन्य अपराध किया है, जमानत ना दी जाए। जेजे बोर्ड ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
आरोपी का मामला वयस्क के रूप में सुना जाए, इस पर ढाई घंटे तक बहस चली। इससे पहले सीबीआई और आरोपी छात्र के वकील को दोनों रिपोर्ट दी गईं। आरोपी के अधिवक्ता ने सीबीआई प्रद्युम्न के पिता द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी नाबालिग है। इसलिए उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही सुना जाए, जबकि सीबीआई वकील टेकरीवाल ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट में रिपोर्ट में स्कूल में टीचर्स और सहपाठियों से बातचीत के साथ आरोपी बच्चे के पड़ोसियों का बयान था। दूसरा डॉक्टर की रिपोर्ट थी। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।