Saturday, October 14, 2017

पटाखा कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा, पटाखे नहीं बिकने का आदेश रहेगा यथावत

साभार: जागरण समाचार 
दिवाली पर पटाखा बिक्री से रोक हटने की उम्मीद लगाए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अस्थायी लाइसेंस धारकों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने पटाखा बिक्री पर रोक के अपने आदेश में बदलाव करने से शुक्रवार को साफ
इन्कार कर दिया। यहां तक कि कोर्ट ने छोटी और बड़ी दिवाली पर कुछ घंटों के लिए पटाखा बिक्री की इजाजत देने से भी मना कर दिया। इतना ही नहीं दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में पटाखा बिक्री पर रोक के आदेश को साम्प्रदायिक रंग देने पर कोर्ट ने दुख और नाराजगी जताई। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक पूर्ण रोक लगा दी थी। शुक्रवार को व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुझाव दिया कि कोर्ट छोटी और बड़ी दिवाली पर कुछ घंटों के लिए पटाखे की बिक्री की छूट दे दे। बच्चे दिवाली मनाना चाहते हैं। लेकिन न्यायमूर्ति ऐके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे आदेश में बदलाव नहीं करेंगे। रोक का आदेश इस दिवाली पर इसका असर देखने के प्रयोग के लिए दिया गया है।’