Sunday, October 15, 2017

नये BIS एक्ट में कीमती धातुओं पर हॉलमार्क अनिवार्य; अधिनियम 12 अक्टूबर से लागू

साभार: जागरण समाचार 
बहुप्रतीक्षित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) अधिनियम 12 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके लागू होने से ज्वैलरी जैसी और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। संसद ने पिछले मार्च 2016
में बीआइएस एक्ट पारित किया था। अभी तक देश में बीआइएस एक्ट 1986 लागू है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय ने पिछले सप्ताह नये कानून के नियमों को अंतिम रूप दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान में कहा कि नया कानून देश में कारोबारी सुगमता को और बढ़ायेगा और यहां व्यवसाय करना आसान होगा। इसके प्रावधानों से न सिर्फ मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की सेवाएं और उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नये कानून के मुताबिक जनहित में आवश्यक होने या मानव सुरक्षा अथवा पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी होने पर सरकार को अनिवार्य व प्रमाणीकरण के दायरे में ला सकती है।