Tuesday, October 10, 2017

दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक, हरियाणा के 13 जिलों पर लागू होगा फैसला

दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक यहां पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। हालांकि, पटाखे फोड़ने पर कोई रोक नहीं है। जो लोग पटाखे खरीद चुके हैं, वे फोड़ सकते हैं।
एक नवंबर से कुछ शर्तों के तहत पटाखे बेचने की इजाजत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डेढ़ से दो साल की उम्र के तीन बच्चों की याचिका पर सोमवार को यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि 12 सितंबर का फैसला बदला नहीं है। एक नवंबर से वही लागू होगा। 
हरियाणा के 13 जिले एनसीआर में: हरियाणा के 22 में से 13 जिले (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक) एनसीआर में आते हैं। यानी प्रदेश के करीब 57% हिस्से पर असर।  
एक नवंबर से ये शर्तें होंगी लागू:
  • साइलेंस जोन के 100 मीटर दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। 
  • पटाखे में लिथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी आर्सेनिक इस्तेमाल हों। 
  • अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से पटाखे नहीं आएंगे। 
  • दिल्ली में जिनके पास पटाखे हैं, वो माल बेच सकेंगे या बाहर भेज सकेंगे। 

3 बच्चों ने 2015 में दायर की थी याचिका: 2015 में तीन बच्चों अर्जुन, आरव और जोया ने परिजनों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कहा कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उन्हें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। इस साल 12 सितंबर को इसमें छूट दी गई। पर बच्चे फिर कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद नया आदेश आया। 

बिना पटाखे फोड़े दिवाली मनाना ठीक वैसा ही होगा जैसे बिना ट्री के क्रिसमस और बकरे की कुर्बानी दिए बगैर बकरीद मनाना। - चेतन भगत, लेखक 

दिवालीपर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी के फैसले से परेशानी बढ़ेगी। देखादेखी अन्य पर्वों को प्रभावित करने की कोशिश हाेगी। - शेखर गुप्ता,पत्रकार 
देखना चाहते हैं कि पटाखा बिक्री पर रोक से दिवाली के समय वायु प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है। दिवाली के बाद एयर क्वालिटी रिपोर्ट को देखने के बाद आगे की सुनवाई करेंगे।' - जस्टिस एके सिकरी