Tuesday, August 15, 2017

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 35ए की वैधता पर संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। जस्टिस दीपक मिश्रा और एएम खानविलकर की बेंच ने
सोमवार को यह संकेत दिए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बेंच ने कहा, 'अनुच्छेद 35ए कानूनी शक्तियों से परे है या इसे प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर लागू किया गया? इसे संविधान पीठ के पास भेज सकते हैं।' इस मुद्दे पर नई याचिका पर लंबित याचिकाओं के साथ ही सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। एक महिला चारू वाली खन्ना ने संविधान के अनुच्छेद 35ए और जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 6 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह दोनों जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों से जुड़े हैं। इस पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट ने साल 2002 में पारित आदेश में अनुच्छेद 35ए का मुद्दा प्रथम दृष्टया सुलझा दिया था। इस मुद्दे पर एक एनजीओ ने भी याचिका दायर कर रखी है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अस्थायी निवासी का प्रमाण-पत्र रखने वाले व्यक्ति सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। उन्हें स्थानीय चुनाव में मतदान की इजाजत नहीं होती है। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.